शहर से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट में देना होगा हलफनामा,:शहर से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट में देना होगा हलफनामा, चार माह की मोहलत

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शहर से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट में देना होगा हलफनामा,:शहर से अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट में देना होगा हलफनामा, चार माह की मोहलत

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दोपहर में निगम टीम ने कलमबाग राेड में हटाया अतिक्रमण, शाम में फिर दुकानदारों ने जमाया कब्जा

शहर में अतिक्रमण हटाने के नाम पर अब निगम प्रशासन को खानापूर्ति से बचना हाेगा। प्रशासन को चार माह में शहर को अतिक्रमणमुक्त करने का हलफनामा न्याय पीठ में जमा करना होगा। शहर में अतिक्रमण व उसकी वजह से होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने चार माह की मोहलत नगर विकास एंव आवास विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी, तिरहुत कमिश्नर, डीएम, एसएसपी व नगर आयुक्त को दी है। मामले को लेकर बिहार सिविल सोसायटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है।

याचिका में कहा गया है कि मुख्य बाजार एवं सड़कों पर स्थायी व अस्थायी दुकानों के रूप में ठेला आदि की भारी संख्या की वजह से यातायात बाधित हाे रहा है। नगर थाना, सिकंदरपुर ओपी, डीएम, एसएसपी के आवास के अलावा कई सरकारी एवं गैर सरकारी भवन भी सड़कों को अतिक्रमण कर बनाया गया है। जिसके कारण शहर की सड़कें संकीर्ण हो गई है। इस कारण ट्रैफिक जाम लगता है।

इसकी वजह से आम एवं खास को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए विशेष प्रशिक्षित ट्रैफिक पुलिस और पदाधिकारी नहीं हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को सामान्य सिपाही एवं होमगार्ड के जवानों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। जिसकी वजह से ट्रैफिक जवान जाम को संभाल नहीं पा रहे हैं। याचिका में ट्रेंड जवान को लगाने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा- अतिक्रमण नहीं हटा तो करेंगे अवमानना का केस
याचिकाकर्ता आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर का कहना है कि शहर की सबसे बड़ी समस्या जाम की है। जाम की जो प्रमुख वजह है, उसे गिनाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने प्रशासनिक अधिकारियों को चार महीने के अंदर सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाकर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने का आदेश दिया है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसे न्यायालय के आदेश का अवमानना माना जाएगा। इसको लेकर हाईकोर्ट में अवमानना का केस फाइल करेंगे।

मुजफ्फरपुर | शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पूरे शहर में पहले चरण में अतिक्रमण खाली कराने के बाद गुरुवार से दूसरे चरण का अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। इसके तहत गुरुवार को शहर के अघाेरिया बाजार चाैक से कलमबाग चाैक हाेते हुए छाता चाैक तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दाैरान निगम प्रशासन ने 14 साै रुपए जुर्माना भी वसूला। दोपहर में यह अभियान चला। लेकिन, शाम में 5 बजे के पहले 70 प्रतिशत फुटपाथी दुकानदाराें ने पहले की तरह सड़क पर कब्जा जमा लिया।

नगर निगम गेट भी अतिक्रमण से मुक्त नहीं
इधर, पहले चरण में अतिक्रमण हटाने के बावजूद नगर निगम के मेन गेट से लेकर इमलीचट्टी सरकारी बस स्टैंड के गेट तक पर अवैध कब्जा बरकरार है। हर राेज नगर निगम की टीम अतिक्रमणकारियाें से जूझ रही है। अतिक्रमण हटा कर टीम के लाैटते ही फिर से उसी तरह की स्थिति बन जा रही है। सिटी मैनेजर का कहना है कि लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि शहर को अतिक्रमण मुक्त किया जाए।

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