बिहार सरकार के गृह बिहार ने बिहार के कई जिलों में इंटरनेट सेवा को
प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है. कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा,
पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण में यह रोक प्रभावी होगा.
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में तीसरे दिन भी लगातार बवाल जारी रहा. शुक्रवार की सुबह से ही नवादा, नालंदा, पटना, बक्सर, सुपौल, समस्तीपुर, मुंगेर, मधुबनी, लखीसराय, बेतिया सहित कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुईं. उग्र प्रदर्शनकारियों ने लखीसराय, समस्तीपुर, दानापुर स्टेशन पर कई ट्रेनों में आग लगा दी. उपद्रवियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से अब बिहार सरकार के गृह बिहार ने बिहार के कई जिलों में इंटरनेट सेवा को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है. कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली और सारण में यह रोक प्रभावी होगा.
गृह विभाग के आदेश के अनुसार 18 जून को विभिन्न पार्टियों द्वारा बुलाए गए बंद के मद्देनजर राज्य सरकार ने 12 जिलों में फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सएप समेत 22 साइट और एप्स पर अगले तीन दिन तक किसी तरह का मैसेज आना-जाना प्रतिबंधित कर दिया है. इस दौरान यू-ट्यूब पर वीडियो अपलोड को भी रोक दिया गया है.
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इंटरनेट के जरिए मैसेज के लेन-देन को रोकने का यह आदेश जारी किया है. इसके अनुसार, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, क्यूक्यू, वीचैट, क्यूजोन, ट्यूबलर, गूगल प्लस, बायडू, स्काइप, वाइबर, लाइन, स्नैपचैट, पिनरेस्ट, टेलिग्राम, रेडिट, स्नेप्टिश, यूट्यूब (अपलोड), विंक, जांगा, बुआनेट, फ्लिकर के साथ अन्य वैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स जिनपर बल्क में मैसेज भेजे जाते हों, इनपर प्रतिबंध रहेगा.
हालांकि, यह आदेश सरकारी इंटरनेट और इंट्रानेट आधारित सेवाओं पर लागू नहीं होगा. जैसे बिहार स्टे वाइड एरिया नेटवर्क (BSWAN) निकनेट, एनकेएन (नेशनल नॉलेज नेटवर्क) बिहार SecLAN, G- SWAN, बैंकिंग, रेलवे या कोई अन्य सरकारी सेवाएं. आदेश का उल्ंलंघन करने वालों के साथ लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.