हाई-प्लस टू स्कूलों के संचालन पर असर और घटती उपस्थिति पर शिक्षा विभाग ने लिया फैसला
.मुजफ्फरपुर जिले में अब सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग का संचालन नहीं हो सकेगा। इस अवधि में कोचिंग के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है। बावजूद इसके अगर कोचिंग का संचालन किया जाता है तो संचालक पर कार्रवाई होगी। जिला शिक्षा विभाग ने इसे लेकर सोमवार को निर्देश दिया है। इसमें बताया गया है कि हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालयों के संचालन पर पड़ने वाले असर और घटती उपस्थिति के कारण ऐसा फैसला लिया गया है।
डीईओ की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों का संचालन 9:30 से शाम 4 बजे तक होता है। ऐसा देखा जा रहा है कि इस अवधि में कोचिंग संस्थानों की ओर से 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए कोचिंग का संचालन भी किया जाता है। इस कारण स्कूलों में वर्ग संचालन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जिला शिक्षा विभाग की ओर से इसकी सूचना सभी एसडीओ पूर्वी, पश्चिमी, सभी डीपीओ के साथ बीडीओ, बीईओ और कोचिंग संस्थानों को दी गई है।
जिले में 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स की उपस्थिति 40 फीसदी से अधिक नहीं
जिले के हाई स्कूल और प्लस टू विद्यालयों में स्टूडेंट्स की औसत उपस्थिति 40 फीसदी से अधिक नहीं है। शिक्षा विभाग की ओर से कराए गए सर्वे के आधार पर यह खुलासा हुआ है। वहीं, छात्रों की उपस्थिति भी कक्षाओं में उत्साहजनक नहीं है। 9वीं में छात्राओं की उपस्थिति 53 प्रतिशत, 10वीं में 51 प्रतिशत, 11वीं में 47 तो 12वीं में 47 फीसदी ही पाई गई है। दूसरी ओर, स्कूलों के निरीक्षण में कई शिक्षक गायब पाए जाते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाए उस अवधि में कोचिंग का संचालन भी करते हैं। उन्हीं बच्चों को वे कोचिंग में पढ़ाते हैं लेकिन कक्षाओं में नहीं।
अब तक प्रखंडों से नहीं आई जिले में संचालित कोचिंग की संख्या, सभी बीईओ को मिली 2 दिनों की मोहलत
जिले में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों की जानकारी सभी बीईओ से मांगी गई थी। कोचिंग से जीएसटी वसूलना है। हालांकि, अब तक जिला शिक्षा विभाग को इसकी संख्या नहीं भेजी गई है। सोमवार को डीईओ ने सभी बीईओ को 2 दिनों की मोहलत देते हुए हर हाल में संख्या भेजने का निर्देश दिया है। डीईओ ने बताया कि जिले में संचालित होने वाले कोचिंग संस्थानों का आंकड़ा मिलने के बाद जिला स्तर पर इसके रजिस्ट्रेशन कराए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जिला शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन की तिथि भी जारी होगी। निबंधन नहीं कराने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
धावा दल का गठन कर होगी छापेमारी
जिला शिक्षा विभाग की ओर से धावा दल का गठन होगा। प्रतिबंधित अवधि में कोचिंग का संचालन करने वाले संस्थानों पर छापेमारी कर कार्रवाई होगी। डीईओ अजय सिंह ने बताया, आदेश नहीं मानने वाले कोचिंग संचालकों और प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी।