थाने में देनी होगी दहेज़ की जानकारी

कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र शादी विवाह के कार्यक्रम के लिए स्थानीय थाने से अनुमति लेने को प्रशासन की और से नया फॉर्मेट जारी किया गया है. इसमें 11 बिंदुओं मे जानकारी देनी होगी। इस नए फॉर्मेट मे दहेज़ की जानकारी के साथ-साथ बाल  विवाह से जूरी जनकारी देनी होगी। फॉर्मेट मे वर-वधु और उनके माता-पीता का नाम,वैवाहिक कार्यक्रम की तिथि व् अस्थान के अलावा सामरोह मे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है या नहीं साथ ही साथ फॉर्मेट मे आवेदन देने वाले का नाम,पूरा पता के साथ संपर्क नंबर भी देना अनिवार्य होगा। सरकार  ने डीएम और एसएसपी का इसका अनुपालन कराने  का निर्देश दिया है, शादी के तीन दिन पहले थाने से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अभी भी विवाह कार्यक्रम मे दोनों पक्षों के और से केवल 50 लोगो की अनुमति है।

 

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