teacher

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग ने एक रोचक फैसला लिया है। जिले में अब स्कूल की अवधि में किसी भी कोचिंग सेंटर का संचालन नहीं होगा। सुबह 9:30 से शाम चार बजे तक कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं खुलेगा। डीएम प्रणव कुमार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अनुपालन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, दोनों एसडीओ, सभी प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों एवं सभी कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकों को आदेश का पत्र भेजा गया है।

जारी आदेश में डीएम ने कहा है कि कोचिंग सेंटर के संचालन से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षाएं प्रभावित होती हैं। खासकर कक्षा नौ से 12वीं तक के स्कूलों पर इसका अधिक असर हो रहा है। ऐसे में सुबह 9:30 से शाम चार बजे तक जिले में किसी भी कोचिंग सेंटर को कक्षाओं का संचालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निर्देश को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए विभाग का धावा दल गठित होगा। अलग-अलग टीमें विभिन्न क्षेत्रों में संचालित कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी करेंगी। इस अवधि में यदि कोई कोचिंग सेंटर संचालित होते मिले तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर लाने की दिशा में यह पहल की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके बाद यदि कोई इसका उल्लंघन करते पाया जाएगा तो संस्थापक स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे। पत्र जारी होने के बाद कोचिंग संचालकों में हड़कंप है।